
झारखंड की एक अदालत ने दो साल पुराने दंगे के मामले में भोपाल में रहने वाले पूर्व मंत्री और उनकी विधायक पत्नी को वॉट्सऐप कॉलिंग से आदेश दिया। यह केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने हैरानी जाहिर की और सवाल किया कि यह कैसा मजाक है? कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
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