
भारतीय कानूनों के तहत, भारतीयों द्वारा दुबई में संपत्ति का स्वामित्व गैरकानूनी नहीं है. 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, निवासी और अनिवासी भारतीयों को विदेशों में अचल संपत्तियों रखने की अनुमति है
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