
सरकार ने वेतनभोगियों कर दाताओं को राहत दी है। उसने गुरुवार को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी। इससे पहले आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'कुछ श्रेणी के कर दाताओं के लिए असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई थी। हालांकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस मामले में विचार करते हुए यह समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है।'
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