पुलवामा में CRPF के दस्ते पर आतंकी हमला होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिशों के बीच कुलभूषण जाधव मामले में भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में आज आमने-सामने होंगे. 18 फरवरी से शुरू होकर यह सुनवाई अगले चार दिनों तक चलेगी. यह भी पढ़ें: इस आतंकी की वजह से पाकिस्तान की जेल में हैं कुलभूषण जाधव क्या है मामला? पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने 47 साल के जाधव को अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी. पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय जासूस हैं. जाधव एक रिटायर नेवी ऑफिसर हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ईरान से अपहृत कर लिया था. चार दिनों तक चलेगी सुनवाई सुनवाई की शुरुआत भारत के पक्ष से होगी. पाकिस्तान अपना पक्ष 19 फरवरी को रखेगा. 20 फरवरी को भारत पाकिस्तान के पक्ष का जवाब देगा. फिर 21 फरवरी को भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा. भारत की तरफ से कुलभूषण जाधव की पैरवी हरीश साल्वे करेंगे. इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए भारत के पास 3 घंटे होंगे. भारत चाहता है कि ICJ जाधव की मौत की सजा खत्म करवा दे. यह भी पढ़ें-कुलभूषण जाधव का केस लड़ने वाले हरीश साल्वे कौन हैं? कुलभूषण मामले में कब क्या हुआ? 25 मार्च 2016: भारत को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली 10 अप्रैल 2017: पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सज़ा सुनाई 8 मई 2017: भारत ने ICJ का दरवाज़ा खटखटाया 15 मई 2017: मामले में सुनवाई हुई 18 मई 2017: ICJ ने फांसी पर रोक लगाई 25 दिसंबर 2017: जाधव की मां और पत्नी ने पाक जाकर जाधव से मुलाकात की 28 दिसंबर 2017: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुलाकात की जानकारी संसद को दी
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Monday, February 18, 2019
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